पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता-बेटी को फरार घोषित कर दिया है. बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है.
आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा तीन बार समन, दो बार ज़मानती वारंट, एक बार गैर ज़मानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे. संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौच, जानमाल की धमकी, साज़िश रचने का परिवाद दर्ज कराया है.
वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार के अनुसार, संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो नकार रही है. पिता धमकी दे रहे हैं. इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर वाद हुआ था.
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. यह भी बताया गया कि संघमित्रा और उनके पिता ने वादी को बताया था कि संघमित्रा का पहले विवाह के बाद तलाक हो चुका है. दीपक ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उन्हीं के घर में शादी कर ली.
हालांकि, बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर ना होने पाए, इसलिए जानलेवा हमला कराया. जिसको लेकर वादी कोर्ट चला गया. मगर, तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट, एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे. इसको लेकर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है.