स्कूल में नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार

4 months ago 16

गुजरात के महिसागर जिले के एक सरकारी स्कूल में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण की घटना सामने आई है. पुलिस ने स्कूल के एक शिक्षक को 16 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

इस घटना से गुस्साए लोगों के एक समूह ने शनिवार शाम को जिले के वीरपुर तालुका के रंजीतपुरा गांव में स्थित हाई स्कूल में तोड़फोड़ की है. पुलिस उपाधीक्षक कमलेश वसावा ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने कहा, "आरोपी शिक्षक नाबालिग छात्रा को बार-बार परेशान कर रहा था. उससे शारीरिक संबंध बनाने और सोशल मीडिया पर चैट करने की कोशिश कर रहा था. पीड़िता इस बारे में अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद वे लोग स्कूल प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करने गए. उन्होंने हमें सूचित किया.''

पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (महिला पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग) और 351 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत केस दर्ज कर लिया है. 

बताते चलें कि इसी साल मई में जामनगर जिले के एक स्कूल में 12 साल के दो बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था. स्कूल के बैंड मास्टर की काली करतूतों की कहानी बाहर आते ही स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता-पिता भी सकते में आ गए थे. 

पुलिस ने बताया था कि स्कूल में 12 साल के दो बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे. वहां मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला पवन कुमार डांगी बैंड मास्टर के रूप में कार्यरत था. स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत मिली थी कि बैंड मास्टर ने 7 से 12 मई 2024 के दौरान दोनों बच्चों के साथ छेड़खानी की थी.

दोनों बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था. स्कूल के प्रिंसिपल नितिन भाई मेहता ने इस मामले की शिकायत थाने में की थी. इसके बाद आरोपी बैंड मास्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506-2 और पॉक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था.

Article From: www.aajtak.in
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