मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उन्होंने ही 2021 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धार्मिक भावना को कथित रूप से आहत करने के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. वह काफी मशहूर जज रहे हैं. उन्होंने एक बार एक अधिकारी से कह दिया था, "तुम चपरासी बनने लायक भी नहीं हो."
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पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्या बीजेपी में शामिल हुए
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं. जस्टिस रोहित आर्या अप्रैल 2024 में ही रिटायर हुए थे. वह एमपी हाई कोर्ट के सबसे चर्चित जज रहे हैं. उन्होंने ही 2021 में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
जस्टिस रोहित आर्या ने साल 2021 में कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी और नलिन यादव को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के एक मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था. अपने आदेश में उन्होंने कहा था कि संविधान के मुताबिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुनव्वर फारुकी को जमानत दे दी थी.
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जब डिप्टी डायरेक्टर को कहा था, "तुम चपरासी बनने लायक भी नहीं"
सिर्फ यही नहीं, जस्टिस रोहित आर्या अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में बने रहते थे. उनकी बेंच की सुनवाई काफी मशहूर रही है. रेत के अवैध खनन के एक मामले को लेकर सुनवाई के दौरान माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को उन्होंने एक बार आड़े हाथों लिया था.
उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को भरी अदालत में यह तक कह दिया था कि तुम चपरासी बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें अधिकारी किसने बना दिया. बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.
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कौन हैं रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या?
रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या ने BA, LLB किया है. हाई कोर्ट में 29 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की है. इन्हे 16 सितंबर, 2013 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 26 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.