दिल्ली में यहां खुली पहली L-10 लिकर शॉप, बाकी जगह हैं L-6 के ठेके! इनमें क्या है फर्क?

4 months ago 14

दिल्ली सरकार की ओर से पहली बार एयरपोर्ट पर L-10 लिकर शॉप खोली गई है. इस शराब की दुकान के खुलने के बाद घरेलू यात्री और एयरपोर्ट के कर्मचारी कभी भी शराब खरीद सकेंगे. ये L-10 लाइसेंस वाली शराब की दुकान दिल्ली की अन्य दुकानों से काफी अलग है, क्योंकि दिल्ली में L-6 लाइसेंस वाली शराब की दुकानें काफी ज्यादा है. ऐसे में सवाल है कि दोनों शराब की दुकानों में क्या फर्क है और पहली बार खुली L-10 शराब की दुकान को क्यों खास माना जाता है?

एयरपोर्ट पर खुली L-10 लिकर शॉप क्यों है अलग?

दिल्ली एयरपोर्ट पर खुली ये लिकर शॉप, एयरपोर्ट की दूसरी दुकानों से अलग इसलिए है, क्योंकि यहां घरेलू विमान में यात्रा करने वाले यात्री भी शराब खरीद सकते हैं. साथ ही यहां से एयरपोर्ट के कर्मचारी भी शराब खरीद सकते हैं और शराब की दुकान 24 घंटे खुली रहेगी. सामान्य तौर पर दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होती हैं. यहां वॉक इन एक्सपीरियंस के जरिए  शराब खरीद सकेंगे और हाईटेक पेमेंट सिस्टम से आप कई तरह से पैसों का भुगतान कर सकते हैं. 

क्या है L-10 का मतलब?

दरअसल, दिल्ली सरकारी की ओर से शराब की दुकानों के लिए कई तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं. इन लाइसेंसों की कई कैटेगरी हैं, जिनमें L-1 से लेकर L-37 तक दुकानें शामिल हैं. इसमें भी कई सब कैटेगरी भी है और कुल मिलाकर 52 तरह के लाइसेंस सरकार की ओर से दिए जाते हैं. आम तौर पर दिल्ली में जो दुकानें हैं, वो L-6 लाइसेंस वाली शराब की दुकानें हैं. अब सरकार की ओर से 24 घंटे वाले खोलने वाली लिकर शॉप का लाइसेंस दिया है, जिससे कभी भी शराब खरीदी जा सकती है. 

कैसी होती है L-10 लिकर शॉप?

बता दें कि L-10 लिकर शॉप का मतलब है कि ये दुकानें एयरपोर्ट या फिर शॉपिंग मॉल के अंदर खोली जाएगी. इन दुकानों पर खुदरा रूप में इंडियन लिकर और फॉरेन लिकर दोनों ही बेची जा सकती हैं. इसके साथ ही इन लिकर शॉप को लिकर प्रोडक्ट बेचने की भी अनुमति भी होती है. यानी इन दुकानों पर गिलास, पेग मेकर, आइस पॉक्स, ट्रे, आईस होल्डर बोतल ऑपनर आदि भी बेचे जा सकते हैं. 

फिर L-6 लिकर शॉप कौनसी हैं?

दिल्ली में अधिकतर दुकानें L-6 लाइसेंस वाली हैं. L-6 कैटेगरी में तीन तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं. जिन दुकानदारों के पास L-6 का लाइसेंस होता है, वे पब्लिक सेक्टर में रिटेल में इंडियन लिकर बेच सकते हैं, जिसे देसी शराब का ठेका भी कहा जाता है. इसमें एक लाइसेंस L-6FE मिलता है, जिसमें दुकानदार पब्लिक सेक्टर में फॉरेन लिकर रिटेल में बेच सकते हैं. इसके अलावा L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9 कई तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं. 
 

Article From: www.aajtak.in
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