दिल्ली में डेंजर लेवल पर एयर पॉल्यूशन, 10-12वीं छोड़कर सभी स्कूल बंद

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देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अब डेंजर लेवल पर पहुंच गया है. इसके चलते दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू किया गया है. इसकी वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. वहीं, दिल्ली के स्कूलों में सोमवार से फिजिकल क्लासेस बंद करने का ऐलान किया गया है.

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दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते GRAP-4 लागू किया गया है (फाइल फोटो- पीटीआई)

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते GRAP-4 लागू किया गया है (फाइल फोटो- पीटीआई)

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अब डेंजर लेवल पर पहुंच गया है. इसके चलते दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू किया गया है. इसकी वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. वहीं, दिल्ली के स्कूलों में सोमवार से फिजिकल क्लासेस बंद करने का ऐलान किया गया है. GRAP-4 के प्रतिबंधों के कारण स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाएगा. हालांकि 10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में ही जारी रहेंगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी जाएंगी. सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस लगाएंगे. 

इसी बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस दौरान वह GRAP-4 और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर ब्रीफिंग कर सकते हैं. इससे पहले गोपाल राय दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे. 

GRAP-4 के तहत कई प्रतिबंध लागू होंगे


केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के फेज-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है, ये सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे. इसमें ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है.

रविवार शाम 7 बजे 457 तक पहुंचा AQI

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया. यह शाम 4 बजे 441 दर्ज किया गया था जबकि शाम 7 बजे AQI 457 तक पहुंच गया. आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा.

इन वाहनों की एंट्री पर लगेगा बैन

CAQM ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध है. हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

ऑड-ईवन सिस्टम और वर्क फ्रॉम होम का सुझाव 

इसके साथ ही CAQM ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाने का सुझाव दिया है. CAQM ने ये भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ऑफिसेज 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करें, जबकि बाकी घर से काम करें. पैनल ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने का विकल्प पेश किया जा सकता है. राज्य सरकारें कॉलेजों को बंद करने, गैर-जरूरी वाणिज्यिक गतिविधियों को सीमित करने और ऑड-ईवन वाहन नियमों को लागू करने का भी फैसला कर सकती हैं.

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Article From: www.aajtak.in
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