उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. यहां के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में पढ़ने आई छात्रा के साथ दो शिक्षकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों ने उसे छह महीने तक अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था.
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उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर में बलात्कार की वारदात.
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. यहां के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में पढ़ने आई छात्रा के साथ दो शिक्षकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों ने उसे छह महीने तक अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था. इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता फतेहपुर जिले की रहने वाली है. वो कानपुर के कल्याणपुर के एक एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी. वो छात्रावास में रह रही थी. दिसंबर 2022 में उसे बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर साहिल सिद्दीकी ने मकड़ी-खेड़ा इलाके में अपने दोस्त के फ्लैट पर नए साल की पार्टी के लिए बुलाया था. आरोपी ने पीड़िता से कहा था कि वहां कोचिंग संस्थान के अन्य छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहेंगे.
सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक पांडे ने बताया कि पीड़ित छात्रा जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां आरोपी शिक्षक वहां अकेले था. उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. वो जब बेहोश हो गई, तो उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. इस दौरान अपने कुकृत्य का वीडियो भी बना डाला. इस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करते हुए करीब छह महीने तक उसे फ्लैट में बंधक बनाए रखा. इस दौरान उसके साथ वो बार-बार बलात्कार करता रहा.
आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि वो इसके बारे में किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा. उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा. इसी बीच उसका एक दोस्त केमिस्ट्री टीचर विकास पोरवाल भी फ्लैट पर पहुंचा. उसने भी पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया. करीब छह महीने बाद पीड़िता की मां उससे मिलने कानपुर पहुंची. उसे लेकर घर चलाई. इधर आरोपी ने उसका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करके वायरल कर दिया.
इसके बाद पीड़िता के परिजनों को इस वारदात के बारे में पता चला. वो उसे लेकर कल्याणपुर थाने पहुंचे. वहां उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना), 376 (2) (एन) (महिला से बार-बार बलात्कार करना), 344 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया.