PPF, सुकन्या समृद्धि योजना समेत एनएससी समेत कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से होने जा रहा है. यानी अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, इसका असर कई अकाउंट होल्डर्स पर पड़ने वाला है. पीपीएफ के तहत 3 प्रमुख बदलाव होने वाले हैं. अगर आपका भी पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) के तहत अकाउंट है तो आइए जानते हैं किन-किन नियमों में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का आपपर कितना असर होने वाला है?
दरअसल, पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूदा सार्वजनिक भविष्य निधि खातों (PPF) को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. PPF नियमों में ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे, जो नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों, कई PPF अकाउंट्स और डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा PPF अकाउंट के विस्तार से संबंधित है.
पीपीएफ खातों के लिए बदल जाएंगे ये 3 नियम
1. नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट
संशोधित नियमों के अनुसार, नाबालिग के नाम पर खोले गए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खातों पर डाकघर बचत खाता (POSA) ब्याज तब तक मिलता रहेगा, जब तक नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता. ऐसे अकाउंट्स के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उस डेट से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाएगा.
2. एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स पर नियम
निवेशक द्वारा किसी भी डाकघर या एजेंसी बैंक में चयनित प्राथमिक पीपीएफ अकाउंट पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि जमा राशि वार्षिक अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर दूसरे अकाउंट में शेष राधि है तो उसे पहले अकाउंट के साथ कंसोलाइड कर दिया जाएगा. हालांकि इस अकाउंट के तहत जमा पैसे पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. सिर्फ प्राथमिक अकाउंट पर योजना के तहत ब्याज मिलेगा. प्राथमिक और दूसरे खाते के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त खाते पर, खाता खोलने की तिथि से शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.
3. NRI के लिए पीपीएफ अकाउंट्स
1968 की सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (PPF) के तहत खोले गए सक्रिय पीपीएफ खातों वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए, जब फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी, लागू ब्याज दर 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी. इसके बाद, खाते पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा.
पीपीएफ योजना की कुछ खास बातें
गौरतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है. यह योजना लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देती है. इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 साल के लिए होती है, जिसके पूरा होने के बाद 5-5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं. इस योजना की खास बात है कि इसमें टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इससे प्राप्त ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है. साथ ही कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकता है. इसमें कम से कम 500 रुपये निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं.